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रसोई गैस की कालाबाजारी करने वालों को होगी जेल

देहरादून, 12 मार्च 2026: जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि गैस के अवैध संग्रहण या रिफिलिंग पाए जाने पर संबंधित एजेंसी को तुरंत सील किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व बीएनएस के तहत सीधे जेल भेजने की कार्यवाही होगी।जनता की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम (1077, 0135-2626066) और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 जारी किया है। अब उपभोक्ता एक बुकिंग के 25 दिन बाद ही दूसरी रिफिल बुक करा सकेंगे। पारदर्शिता के लिए घरेलू गैस की होम डिलीवरी ओटीपी (OTP) आधारित प्रणाली से करने के निर्देश दिए गए हैं।जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों (SDMs) को पुलिस के साथ मिलकर गैस गोदामों पर छापेमारी करने और घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग रोकने के निर्देश दिए। जनपद की सभी 72 गैस एजेंसियां अब प्रशासन के रडार पर हैं। बैठक में एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल, सीडीओ अभिनव शाह और एडीएम के.के. मिश्रा सहित तेल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएम ने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक न करने की अपील की है।